दिल्ली हाई कोर्ट ने कंडोम को दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) में शामिल कर इसकी कीमतें सीमित करने के केंद्र के निर्णय को चुनौती देने वाली दो दवा कंपनियों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया. बाजार में नजर आएंगे महंगे कंडोम
सरकार और दवा कंपनियों. रेकिट बेंकाइजर एवं जेके अंसल ने अपनी बहस पूरी की जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
इससे पहले अदालत ने पूछा था कि यदि उपभोक्ता प्रीमियम कंडोम के लिए अधिक कीमत देने के इच्छुक हैं तो मुद्दा क्या है.
इस पर सरकार का जवाब था कि यदि लग्जरी कंडोम को डीपीसीओ से बाहर कर दिया जाता है तो कंपनियां अपने महंगे किस्म वाले कंडोम से बाजार को पाट देंगी और बाजार में कम मूल्य वाले कंडोम की किल्लत पैदा हो जाएगी.