राजधानी में सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अब काफी महंगा पड़ सकता है. दिल्ली आबकारी कानून, जिसके तहत शराब से जुड़े सभी अपराधों के लिए कड़ी सजा तथा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है, अब लागू हो गया है.
नए कानून के अनुसार, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अभी तक यह जुर्माना 200 रुपये था. यदि शराब पीने वाला व्यक्ति हुड़दंग भी करता है, तो यह जुर्माना राशि 10,000 रुपये पर पहुंच जाएगी. साथ ही हुड़दंगी को तीन माह की जेल भी हो सकती है. इस नए कानून को दिल्ली विधानसभा ने पिछले साल के आखिर में पारित किया था. यह पंजाब आबकारी कानून, 1914 का स्थान लेगा.
दिल्ली के वित्त मंत्री अशोक कुमार वालिया ने बताया कि यह कानून सोमवार से अस्तित्व में आ गया है. वालिया ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के मॉडल आबकारी कानून के सुझाव के तहत दिल्ली अपना आबकारी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है. उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य नकली तथा मिलावटी शराब के कारोबार से जुड़े लोगों तथा शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है. {mospagebreak}
इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व में भी इस नए कानून के तहत किसी अपराध का दोषी रहा हो, और यदि उसने फिर से अपराध किया हो, तो उसे पूर्व में मिली सजा से दोगुनी सजा मिलेगी. दिल्ली के वित्त मंत्री वालिया ने कहा कि जिन धाराओं के अंतर्गत दो साल की जेल का प्रावधान वे गैरजमानती हैं.
मंत्री ने बताया कि नए कानून के अनुसार धार्मिक स्थलों तथा स्कूलों के आसपास शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी. पहले इन स्थलों के 75 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री नहीं हो सकती थी, अब इस सीमा को बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है.
आबकारी विभाग के अधिकारी अब शराब से संबंधित अपराध में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेंगे जब कि अभी उन्हें इसके लिए पुलिस बुलानी पड़ती थी. वैसे मामले की जांच पुलिस ही करेगी.
कानून के तहत शराब में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है. यदि ऐसे किसी मामले में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा या उम्रकैद के साथ दस लाख रुपये तक जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है. नए कानून के अनुसार यदि ऐसे किसी मामले में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो दोषी को कम से कम छह साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.