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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भूषण स्टील के पूर्व CMD को जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीपीएसएल के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते साल नवंबर माह में उन्हें गिरफ्तार किया था.

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संजय सिंघल (फाइल फोटो)
संजय सिंघल (फाइल फोटो)

  • दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिया आदेश
  • भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को जमानत दे दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शुक्रवार को ये आदेश दिया.

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते साल नवंबर माह में संजय सिंघल गिरफ्तार किया था. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत बैंक धोखाधड़ी मामले में 4025 करोड़ रुपये की ओडिशा में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की जमीन, इमारत, संयंत्र और मशीनरी को अटैच किया था.

मामले में अप्रैल 2019 में सीबीआई ने PNB, IDBI, UCO, OBC बैंकों के ऋण खाते से 2348 करोड़ रुपये को बीपीएसएल की कई कंपनियों में डायवर्ट करने और फंड के दुरुपयोग करने के मामले पर केस दर्ज किया था.

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बता दें कि साल 2007-2014 के बीच 33 वित्तीय संस्थानों और बैंकों से 47024 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था और फिर रिपेमेंट पर फॉल्ट किया गया. सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत जांच शुरू की थी.

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