दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल , उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और चार अन्य 'आप' नेताओं को 15 मई को पेश होने का निर्देश दिया है. यह मामला आम आदमी पार्टी के धरने-प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने सुनवाई के अंतिम दिन भी सीएम केजरीवाल और अन्य आरोपियों के पेश नहीं होने पर नाखुशी जताई. उन्होंने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया कि आरोपियों के निजी पेशी से छूट दिए जाने का कोई वाजिब आधार नहीं है.
आरोपियों की तरफ से पेश हुए वकील रिषिकेश कुमार ने अदालत को आश्वस्त किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपी मंगलवार को जरूर पेश होंगे. वकील ने कहा, ‘कृपया हमें कल का समय दीजिए। वे (आरोपी) सभी पेश होंगे. मैं भरोसा दे रहा हूं कि कल वे अदालत के समक्ष पेश होंगे .’
अदालत ने कहा, ‘प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आरोपी नंबर एक (केजरीवाल) और आरोपी नंबर दो (सिसोदिया) दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हैं और बाकी लोग 'आप' के वरिष्ठ सदस्य हैं और व्यस्तताओं के कारण आज पेश नहीं हो सके. रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति अंतिम सुनवाई के दिन भी पेश नहीं हुए.’ मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘छूट दिए जाने का कोई वाजिब आधार नहीं है. 15 मई को आरोपी व्यक्ति पेश हों और आरोपों पर दलील दें.’
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 'आप' नेताओं संजय सिंह, राखी बिडलान, सोमनाथ भारती और आशुतोष के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था. इससे पूर्व अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी.
इनपुट: भाषा