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कोयला घोटाला: राठी स्टील और उसके तीन अधिकारियों को आरोपी के रूप में समन

दिल्ली स्थित राठी स्टील एंड पावर और इसके तीन टॉप अधिकारियों को कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में एक विशेष अदालत द्वारा आरोपी के तौर पर समन जारी किया गया है.

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सीबीआई
सीबीआई

दिल्ली स्थित राठी स्टील एंड पावर और इसके तीन टॉप अधिकारियों को कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में एक विशेष अदालत द्वारा आरोपी के तौर पर समन जारी किया गया है.

अदालत ने कहा कि इन्होंने भूमि के कब्जे के संबंध में ‘भ्रामक’ तथ्यों से कोयला मंत्रालय के साथ ‘कथित तौर पर’ धोखाधड़ी की. अदालत ने छत्तीसगढ़ में केसला नार्थ कोल ब्लॉक के राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड को आबंटन से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र को संज्ञान में लेने के बाद उन्हें आरोपी के तौर पर समन जारी किए.

अदालत ने राठी स्टील के अलावा उसके प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी, मुख्य कार्यकारी उदित राठी, सहायक महाप्रबंधक कौशल अग्रवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) एवं धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत कथित अपराध के लिए समन जारी किए हैं.

विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने इन आरोपियों को 13 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किए. अदालत ने कहा, 'इस प्रकार, मेसर्स राठी स्टील और इसके अधिकारियों ने उनके कब्जे में वास्तविक भूमि के बारे में भ्रामक तथ्य दिए और केसला नार्थ कोयला ब्लॉक का अपने पक्ष में आवंटन की सिफारिश में कोयला मंत्रालय के साथ धोखाधड़ी की.'

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अदालत ने पाया कि ये अधिकारी राठी स्टील की तरफ से 7 फरवरी, 2008 को प्रस्तुति देने एवं एक प्रतिक्रिया फार्म जमा करने हेतु जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे. 'इस तरह से यह स्पष्ट है कि प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी, सीईओ उदित राठी और सहायक महाप्रबंधक कौशल अग्रवाल ने कोयला मंत्रालय के संबद्ध अधिकारियों को धोखा देने के उद्देश्य से कब्जे में वास्तविक जमीन के बारे में दावे को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए मिलकर षड्यंत्र रचा.'

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