गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के युवक नीडो तानिया की मौत की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है. गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने नीडो के परिजनों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, परिवार चाहता है कि जांच सीबीआई करे. इसलिए हमने तय किया है कि मामला सीबीआई के हवाले किया जाए. शिन्दे ने कहा कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि परिवार को न्याय मिलेगा और दोषी दंडित होंगे. नीडो के पिता नीडो पवित्र और परिवार के अन्य नजदीकी सदस्यों ने शिन्दे से 15 मिनट बातचीत की.
अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक पवित्र ने संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्री ने उनकी बात ध्यान से सुनी. हमने उनसे आग्रह किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. नीडो एक निजी विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था. उसकी 29 जनवरी को लाजपत नगर में दुकानदारों से कुछ झड़प हो गई. दरअसल दुकानदारों ने उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया था, जिससे नाराज होकर नीडो ने एक दुकान का कांच तोड़ दिया. इसके बाद दुकानदारों ने उसकी कथित रूप से पिटाई कर दी. अगले दिन उसे एम्स ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार
नीडो तानिया की मौत के मामले में मंलगवार को एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है. गिरफ्तार किए गए इस चौथे आरोपी को भी अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. महानगर दंडाधिकारी पवन कुमार ने आरोपी सन्नी उप्पल को 25 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उधर पुलिस ने अदालत को बताया कि उप्पल सहित इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों पर भी हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.
इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार तीनों अरोपियों पवन, सुंदर और फरमान पर नीडो पर नस्लीय टिप्पणी करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. तीनों आरोपियों को भी अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
पुलिस ने मंगलवार को अदालत को बताया कि नीडो के शव परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मौत सर में अंदरूनी गंभीर चोट लगने के कारण हुई. दिल्ली हाई कोर्ट को सोमवार को बताया गया था कि तानिया के सर, फेफड़े और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं.
नीडो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अदालत को बताया, ‘नीडो को नौ अंदरूनी गंभीर जख्म लगे थे, जबकि बाहरी चोट सामान्य थे. सिर में लगी चोट के कारण नीडो की मौत हुई. नीडो के शरीर में हालांकि किसी तरह का जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया.’
बचाव पक्ष के वकील द्वारा तैयारी के लिए समय मांगे जाने पर विशेष अदालत ने आरोपियों पवन और सुंदर के खिलाफ सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी.