शादी के वक्त दूल्हा-दुल्हन भले ही अपने जीवन के सुनहरे ख्वाब बुनने में लगे रहते हों, पर अब उन्हें एक 'जमीनी हकीकत' का सामना करना होगा. दरअसल, दूल्हा-दुल्हन को अब इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि जिस मैरिज हॉल या पार्क में शादी हो रही है, वहां समारोह के बाद साफ-सफाई में कोई कोर-कसर नहीं रह जाए.
अगर नवविवाहित जोड़ों ने इस निर्देश को नजरअंदाज किया, तो उन्हें इसके लिए हर्जाना देना पड़ सकता है. यह निर्देश है भोपाल नगर निगम का. निगम ने भोपाल के सभी मैरिज हॉल को निर्देश दिया है कि वे शादी समारोह की बुकिंग से पहले दोनों पक्षों से एक शपथपत्र लें, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि वे प्रोग्राम के दौरान गंदगी नहीं फैलने देंगे.
समारोह के दौरान ऊंची आवाज में और तय वक्त के बाद डीजे नहीं बजाने की भी बात कही गई है. बारातियों की तादाद भी मैरिज हॉल के हिसाब से सीमित करने का निर्देश दिया गया है.