अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदा दलाली मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को बड़ी सफलता मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से जेल में पूछताछ करने और हैंड राइटिंग के नमूने लेने की इजाजत दी है. सीबीआई 3 दिन के अंदर मिशेल से पूछताछ कर सकती है और उनकी लिखावट के नमूने ले सकती है. सीबीआई मिशेल से 24 से 26 सितंबर के बीच 2 दिनों के लिए पूछताछ और अगले 1 दिन हैंड राइटिंग के नमूने ले सकती है.
बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रतुल पुरी की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए नये घटनाक्रम को लेकर सीबीआई क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करना चाहती थी. सीबीआई ने इसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन किया था. अदालत ने सीबीआई के आवेदन को स्वीकार करते हुए मिशेल से पूछताछ के लिए दो दिन और उसके लिखावट का नमूना लेने के लिए एक दिन का समय दिया है. इस मामले में रतुल पुरी पर क्रिश्चियन मिशेल और इंटरसेलर से पैसा लेने का आरोप है.
बता दें कि इससे पहले अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिसंबर 2018 में क्रिश्चियन मिशेल का संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण किया गया था. बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले के तीन आरोपियों में से क्रिश्चियन मिशेल एक है. इस मामले के दो अन्य आरोपी गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं.