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संसद में पेश किया गया एंटी रेप बिल

एंटी रेप बिल मंगलवार को संसद में पेश कर दिया गया है. पेश किए जाने से पहले सरकार ने इस बिल में कई अहम बदलाव किए है.

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एंटी रेप बिल मंगलवार को संसद में पेश कर दिया गया है. पेश किए जाने से पहले सरकार ने इस बिल में कई अहम बदलाव किए है.

केंद्रीय कैबिनेट ने किए अहम बदलाव
केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि सहमति से सेक्स की उम्र सीमा 18 साल ही रहेगी. लड़की का पीछा किया जाना गैर-जमानती अपराध होगा, लेकिन सिर्फ घूरने के आरोप में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

मोटे तौर पर पार्टियों में आम सहमति
गौरतलब है कि इससे पहले एंटी रेप बिल पर सहमति बनाने के लिए सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई. इस बैठक में एंटी रेप बिल की मोटी-मोटी बातों पर आम राय बन गई, लेकिन सहमति से सेक्स की उम्र घटाने के मुद्दे पर कई पार्टियों ने एतराज़ जताया.

बीजेपी और बीएसपी समेत कई पार्टियों ने सरकार से कहा था कि अगर लड़कियों के लिए शादी करने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, तो सेक्स के लिए सहमति देने की उम्र 16 साल न की जाए. सरकार ने यह मांग मान ली.

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