आम्रपाली ग्रुप और फ्लैट खरीदारों के बीच चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर ग्रुप से तीखे सवाल पूछे हैं. शीर्ष कोर्ट ने पूछा कि नौ प्रोजेक्ट कबतक पूरे होंगे और कितनी लागत आएगी. और इनमें रकम कौन लगाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी, जिसमें आम्रपाली ग्रुप को इन सवालों का जवाब देना होगा.
आपको बता दें कि खरीदारों की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट में आम्रपाली के 9 प्रोजेक्ट्स को 3 दर्जों में बांटा गया है. इनमें एक वो हैं जिसमें अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं जिसमें लिफ्ट, फायर सेफ्टी, पावर बैकअप जैसी सुविधाएं नहीं हैं. इसके अलावा दूसरे में 6 से 9 महीनों में पूरे होने वाले एक प्रोजेक्ट हैं और तीसरे दर्जे में वो हैं जिनमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है.
आपको बता दें कि इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स को समय पर खरीदारों को फ्लैट्स नहीं देने पर जेल भेजने की चेतावनी दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर आम्रपाली बिल्डर्स वादे के मुताबिक समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा कर खरीदारों को फ्लैट्स नहीं देते तो हम इनको जेल भेज देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लेजर पार्क प्रोजेक्ट में 19 टावर पूरे करने के लिए निर्माण शुरू करने और उसे पूरा करने की इजाजत दी. साथ ही कोर्ट ने 1665 फ्लैट जल्द से जल्द तैयार करने को कहा था.