दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिचौलिया और कारोबारी सुशेन मोहन गुप्ता को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर मोहन गुप्ता से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी.
Delhi High Court has issued notice to Sushen Mohan Gupta, businessman and alleged middleman in AgustaWestland money laundering. Court has sought his reply on Enforcement Directorate plea challenging his bail; Next date of hearing is 12th September. pic.twitter.com/L4SgKCUnF5
— ANI (@ANI) July 18, 2019
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को बुधवार को मिली जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. ईडी ने 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील मामले में गुप्ता को धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत 26 मार्च को गिरफ्तार किया था.
ईडी ने मामले में आरोपी गौतम खेतान के साथ-साथ गुप्ता पर रिश्वत लेने के लिए फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप लगाया था. ईडी का आरोप है कि भारत में राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए ये फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक जून को गुप्ता की जमानत मंजूर करते हुए 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के साथ दो अलग-अगल जमानती भरने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने अमेरिकी नागरिक गुप्ता को बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने के साथ गवाहों को प्रभावित नहीं करने और जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने के लिए कहा था.