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अपर भद्र मामले में येदियुरप्पा को अग्रिम जमानत मिली

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक निजी फर्म को सिंचाई ठेका देने में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी.

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बीएस येदियुरप्पा
बीएस येदियुरप्पा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक निजी फर्म को सिंचाई ठेका देने में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी.

येदियुरप्पा की जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए न्यायमूर्ति बीएस बिलप्पा ने उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने, 10 दिन के भीतर अपने क्षेत्र की अदालत में हाजिर होने और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया. इसके साथ ही अदालत ने येदियुरप्पा को बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का आदेश दिया.

लोकायुक्त अदालत ने पिछले महीने जद एस नेता वाईएसवी दत्ता द्वारा दायर निजी शिकायत पर येदियुरप्पा को समन जारी किया था. इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि येदियुरप्पा ने बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान अपर भद्र क्षेत्र में एक सिंचाई परियोजना का ठेका आरएनएस ज्योति इंफ्रास्टक्चर कंपनी को देने में कथित अनियमितताएं कीं और रिश्वत ली थी.

दत्ता ने आरोप लगाया था कि इस कंपनी को परियोजना का ठेका 1033 करोड़ रुपये की बोली पर ही दे दिया गया जबकि नियमों में साफ है कि ठेका सबसे कम बोली लगाने वाले को देना है. उन्होंने आरोप लगाया कि बदले में कंपनी ने येदियुरप्पा के बेटों और दामाद की धवलगिरि डेवलपर्स एंड साहयाद्रि हेल्थकेयर को 13 करोड़ रुपये दिये.

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इससे पहले येदियुरप्पा के वकील रवि बी नायक ने कहा कि कंपनी को ठेका देने में कोई अनियमितताएं नहीं हुईं. उन्होंने इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं.

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