scorecardresearch
 

MP: निर्मल बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

बीना की एक अदालत ने निर्मल बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए आगामी आदेश तक विभिन्न टीवी चैनलों में उनके कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगा दी है.

Advertisement
X
निर्मल बाबा
निर्मल बाबा

बीना की एक अदालत ने निर्मल बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए आगामी आदेश तक विभिन्न टीवी चैनलों में उनके कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगा दी है.

बीना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर. के. देवलिया ने बीना निवासी प्रेम विश्वकर्मा द्वारा दायर किए गए परिवाद पत्र पर उनके वकील हरीश गोलंदाज द्वारा पेश किए गए तथ्यों के आधार पर निर्मल बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें आगामी 25 जून को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए.

अदालत ने अपने आदेश में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्मल बाबा की पिछले दिनों विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों के प्रसारण की रिकार्डिंग भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

विश्वकर्मा ने अपने परिवाद पत्र में आरोप लगाया था कि निर्मल बाबा के टीवी पर प्रसारित कार्यक्रमों में दिए गए निर्देश के अनुसार उसने अपने पास काला पर्स रखा तथा उसमें दो हजार रुपए भी रखे, लेकिन इस दौरान राहत तो नहीं मिली, बल्कि रुपयों सहित पर्स भी गिर गया, जिससे उसे गरीबी में आर्थिक हानि हुई.

Advertisement

परिवाद पत्र में कहा गया कि इसी प्रकार उसने अपने बुजुर्ग पिता के उपचार के लिए बाबा के निर्देश के अनुसार पिता जी को गुलाबजामुन भी खिलाई, लेकिन उनके पिता की तबीयत ठीक होने के स्थान पर खराब हो गई. विश्वकर्मा द्वारा दायर परिवाद पत्र में उपरोक्त कार्यों से मानसिक पीड़ा का हवाला देते हुए कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है.

अदालत ने औषधियों, चमत्कारिक उपचार, आक्षेपनीय विज्ञापन अधिनियम 1954 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के तहत उक्त निर्देश दिए.

Advertisement
Advertisement