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शिबू सोरेन कुडको हत्याकांड मामले में बरी

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को वर्ष 1974 के कुडको दोहरे हत्याकांड मामले में आज सुबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया गया.

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को वर्ष 1974 के कुडको दोहरे हत्याकांड मामले में आज सुबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया गया.

अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कासिम ने गत तीन जून को सुरक्षित रखा गया फैसला सोरेन की उपस्थिति में सुनाया.

गौरतलब है कि वर्ष 1974 में बहादुर सिंह ने सोरेन पर पीरतंड थाना क्षेत्र स्थित कुडको गांव में एक बकरी को काटने को लेकर उठे विवाद में खीरोदार सिंह और चुंदी सिंह की कथित रूप से हत्या करने वाले समूह की अगुवाई करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.

इस मामले में वर्ष 1978 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. वर्ष 1986 में आठ अन्य अभियुक्तों के बरी हो जाने के बाद सोरेन इस मामले के एकमात्र आरोपी रह गए थे.

यह तीसरा मामला है जिसमें सोरेन को बरी किया गया है. इससे पहले उन्हें तीन साल पहले वर्ष 1975 के चिरुडीह नरसंहार और साल 2007 में शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में बरी किया जा चुका है.

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