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2जी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्तूबर तक टाली

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की आरोपी कारपोरेट जगत की प्रमुख हस्तियों को इस बार दीपावली जेल में बितानी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्तूबर तक टाल दी.

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ए राजा
ए राजा

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की आरोपी कारपोरेट जगत की प्रमुख हस्तियों को इस बार दीपावली जेल में बितानी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्तूबर तक टाल दी.

न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई को टाल देते हुए इसकी अगली तारीख 31 अक्तूबर तय की है. उसी दिन अदालत दीपावली की छुट्टियों के बाद खुलेगी.

 

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यूनिटेक वायरलेस के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, स्वान टेलीकाम के निदेशक विनोद गोयनका, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के कार्यकारियों हरि नायर, गौतम दोषी और सुरेंद्र पिपारा ने जमानत से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

उन्होंने शीर्ष अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत के उनकी जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी.

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इस मामले के अन्य आरोपियों में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया, द्रमुक के टीवी चैनल कलेंगनर के प्रबंध निदेशक शरद कुमार और बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी शामिल हैं.

स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा, उनके रिश्तेदार आसिफ बलवा और सहयोगी राजीव अग्रवाल के खिलाफ भी 2जी घोटाले में मामला दायर किया गया है. आरोपियों में तीन दूरसंचार कंपनियां रिलायंस टेलीकाम लि, स्वान टेलीकाम और यूनिटेक (तमिलनाडु) वायरलेस लि. भी शामिल हैं. सभी आरोपियों ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं की है.

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