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सिंगूर मामले पर टाटा मोटर्स की याचिका खारिज

सिंगूर मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में टाटा की याचिका ख‍ारिज. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के सिंगूर भूमि अधिनियम को वैध करार देते हुए टाटा की याचिका खारिज कर दी.

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रतन टाटा
रतन टाटा

सिंगूर मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में टाटा की याचिका ख‍ारिज. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के सिंगूर भूमि अधिनियम को वैध करार देते हुए टाटा की याचिका खारिज कर दी.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगूर भूमि पुनर्वास और विकास अधिनियम 2011 को संवैधानिक और मान्य करार दिया. इस मुकदमे में टाटा मोटर्स लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल सरकार के सिंगूर भूमि अधिनियम को चुनौती दी थी जिसके आधार पर कंपनी को लीज पर दी गई जमीन पर सरकार ने अधिकार कर लिया है.

इस मामले की सुनवायी 16 सितंबर को समाप्त हो चुकी थी. टाटा मोटर्स पहले सिंगूर में अपनी लखटकिया कार नैनो के लिए उत्पादन ईकाई लगाने वाला था. ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल 14 जून को सिंगूर भूमि अधिनियम लागू कर कंपनी को लीज पर दी गई 600 एकड़ जमीन पर अधिकार कर लिया था.

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