राजधानी के लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. लोगों की शिकायतों के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में पुलिस वाले आनाकानी करते थे. लेकिन अब पुलिस को ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी बल्कि अगर आप चाहें तो 24 घंटे के भीतर उसकी कॉपी भी आपको मिलेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को कुछ ऐसा ही आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को उसे अपनी बेवसाइट पर 24 घंटों के भीतर सार्वजनिक करना पड़ेगा.
पीड़ित चाहे तो उसे एफआईआर की कॉपी भी देनी पड़ेगी. यानी एफआईआर की कॉपी के लिए कोर्ट जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध के मामलों में ज्यादा पारदर्शिता की जरुरत है.