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मिर्चपुर हत्याकांड: 97 में से 15 आरोपी दोषी करार

हरियाणा के मिर्चपुर गांव में पिछले वर्ष 70 वर्षीय दलित और उसकी विकलांग बेटी को जिंदा जलाये जाने के मामले में एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को 97 में से 15 आरोपियों को विभिन्न आपराधिक कृत्यों का दोषी पाया.

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हरियाणा के मिर्चपुर गांव में पिछले वर्ष 70 वर्षीय दलित और उसकी विकलांग बेटी को जिंदा जलाये जाने के मामले में एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को 97 में से 15 आरोपियों को विभिन्न आपराधिक कृत्यों का दोषी पाया. बहरहाल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने 15 में से किसी भी आरोपी को हत्या का दोषी नहीं पाया.

गांव में जाटों और दलितों के बीच जातीय विवाद के बाद पिछले वर्ष 21 अप्रैल को ताराचंद नाम के दलित के घर में आग लगाने के मामले में कुलविंदर, रामफल और राजेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत दोषी करार दिया गया है.

पंद्रह में से शेष 12 आरोपियों को आगजनी, दंगा करने और अवैध तरीके से एकत्रित होने के हल्के आरोपों का दोषी पाया गया. अदालत ने अपने फैसले में हरियाणा पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा कि जिस तरह से इस पूरे मामले से निपटा गया, वह अनुचित था.

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उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पिछले वर्ष नौ दिसंबर को यह मामला दिल्ली की एक अदालत को सौंपा गया था. पीड़ितों ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि हरियाणा में उनके मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है.

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