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एमपी: हाईकोर्ट से मिली निर्मल बाबा को राहत

सागर बीना जिला न्यायालय द्वारा निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी किय गये वारंट की तामीली पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश जारी किए है.

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निर्मल बाबा
निर्मल बाबा

सागर बीना जिला न्यायालय द्वारा निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी किय गये वारंट की तामीली पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश जारी किए है.

उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश आर सी मिश्रा ने याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए नौ अगस्त की तिथि निर्धारित की है.

उल्लेखनीय है कि सागर-बीना जिला न्यायालय ने दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए निर्मल बाबा के खिलाफ धोखाघडी सहित अन्य आपराधिक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी कर वारंट भी जारी किया था, जिसके खिलाफ निर्मल बाबा की तरफ से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी.

याचिका में मांग की गयी थी कि जिला न्यायालय में दायर परिवाद की सुनवाई एवं जारी किये गये वारंट की तामीली पर रोक लगाई जाये. उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वारंट की तामीली पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है और अगली सुनवाई के लिए नौ अगस्त की तिथि तय की है. निर्मल बाबा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र दत्त ने पैरवी की.

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