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इंदौर रेप केस: कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर जिले में दो युवतियों से दिनदहाड़े सामूहिक बलात्कार के मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है.

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मध्यप्रदेश
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर जिले में दो युवतियों से दिनदहाड़े सामूहिक बलात्कार के मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है.

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सत्यपाल आनंद ने संवाददाताओं से कहा कि उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग और न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने इस मामले में उनकी जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके चार हफ्ते में जवाब मांगा.

आनंद के वकील डीएम शाह ने नजदीकी बेटमा क्षेत्र में दो युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर यह नोटिस जारी होने की तस्दीक की.

याचिकाकर्ता ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए पीड़ित युवतियों को राज्य सरकार से 25.25 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाये जाने की गुहार लगाई है.

आनंद ने कहा, ‘यह कोई मामूली मामला नहीं है. सामूहिक बलात्कार की इस घिनौनी घटना ने प्रदेश सरकार की क्षमता और योग्यता पर आम आदमी के भरोसे को झकझोड़ कर रख दिया है और राज्य में युवतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है.’ पुलिस सूत्रों ने बताया कि यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर बेटमा क्षेत्र में दो युवतियों के साथ 10 फरवरी को बलात्कार के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में पीड़ित युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने 18 फरवरी को प्रकरण दर्ज किया था.

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