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दिल्ली पुलिस की चेतावनी, होली पर नशे में न चलाएं वाहन

शराब पीकर वाहन चलाने पर तीन दिनों के भीतर 400 से अधिक लोगों पर कार्रवाई करने के बाद दिल्ली पुलिस ने रविवार को शहरवासियों को चेतावनी दी कि सुरक्षित होली सुनिश्चित करने के लिए वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं.

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दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस

शराब पीकर वाहन चलाने पर तीन दिनों के भीतर 400 से अधिक लोगों पर कार्रवाई करने के बाद दिल्ली पुलिस ने रविवार को शहरवासियों को चेतावनी दी कि सुरक्षित होली सुनिश्चित करने के लिए वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं.

संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) सत्येंद्र गर्ग द्वारा सामाजिक वेबसाइट 'फेसबुक' पर प्रेषित एक संदेश के अनुसार गर्ग ने कहा है कि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्ती होली के बाद भी जारी रहेगी.

गर्ग ने लिखा है, 'तीन दिन में 439 और शनिवार को 146 लोग नशे में वाहन चलाते पकड़े गए. आपकी प्रत्येक दिन जांच होगी और यदि पकड़े गए तो जेल जाएंगे. नहीं पकड़े गए तो घायल होंगे या मौत हो सकती है.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'हम सुरक्षित होली मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखेंगे, हो सकता है ऐसा होली के बाद भी जारी रहे.'

गर्ग ने लिखा है, 'यह आश्चर्यजनक है कि लोग कैसे जोखिम उठाते हैं. उन्हें जेल, मौत, घायल होने का भी भय नहीं है.'

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गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी. इसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और जुर्माने की राशि तय की गई है.

पहली श्रेणी: प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 30 से 60 मिलीग्राम अल्कोहल पाया जाए. इस श्रेणी के अपराध में 2,000 रुपये जुर्माना या छह महीने की कैद या दोनों सजा का प्रावधान है.
दूसरी श्रेणी: पहली बार पकड़े जाने पर यदि प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 60 से 150 मिलीग्राम अल्कोहल मिले तो 4,000 रुपये जुर्माना या एक साल कैद या दोनों तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 8,000 रुपये जुर्माना या तीन साल कैद या दोनों.
तीसरी श्रेणी: पहली बार पकड़े जाने पर यदि प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 150 मिलीग्राम तक अल्कोहल मिले तो 5,000 रुपये जुर्माना या दो साल कैद या दोनों तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना या चार साल कैद या दोनों. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द की जा सकती है.

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