बड़े कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 75 हजार रुपये का जुर्माना बहाल कर दिया है.
अदालत ने पीड़ित की परेशानी और अदालत का समय जाया करने के आरोप में यह जुर्माना नारायण दत्त तिवारी पर लगाया है. नारायण दत्त तिवारी पर रोहित शेखर नाम के युवक ने आरोप लगाया था कि वे उसके पिता हैं.
नारायण दत्त तिवारी आरोप से इनकार करते आए हैं. यहां तक कि पितृत्व परीक्षण की रोहित की याचिका को भी नारायण दत्त ने तमाम दलीलें दे कर खूब छकाया.