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अंबानी, टाटा, राडिया, दयालू के खिलाफ याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी, टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा, कारपोरेट लाबिस्ट नीरा राडिया और द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि की पत्नी दयालू अम्माल को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी बनाने का सीबीआई को निर्देश देने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी.

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दिल्ली की एक अदालत ने रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी, टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा, कारपोरेट लाबिस्ट नीरा राडिया और द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि की पत्नी दयालू अम्माल को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी बनाने का सीबीआई को निर्देश देने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी.

विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने इस संबंध में याचिका दायर करने वाले दिल्ली के पत्रकार एम. फुरकान और गाजियाबाद के कबाड़ व्यापारी धर्मेन्द्र पांडेय के खिलाफ 10-10 हजार रुपये का हर्जा-खर्चा भी लगाया.

जज ने कहा, ‘यह याचिका न केवल सार विहीन है, बल्कि कानून के विरुद्ध है. तीसरे पक्षों द्वारा इस प्रकृति की अर्जी दर अर्जी लगाए जाने से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है, इसलिए न केवल इसे खारिज किया जाता है, बल्कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ हर्जा खर्चा भी लगाया जाता है.’

अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं को तीन दिन के भीतर मुकदमा खर्च जमा करने का निर्देश दिया है और इस बीच पैसा न जमा करने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा.

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