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पितृत्‍व विवाद: एनडी तिवारी को कोर्ट से झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी की वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि रोहित शेखर द्वारा दायर पितृत्व मामले में सुनवाई पूरी होने तक उनकी डीएनए जांच रपट गोपनीय रखी जाए. न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट 27 जुलाई को न्यायालय में खोली जाएगी.

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नारायण दत्त तिवारी
नारायण दत्त तिवारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी की वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि रोहित शेखर द्वारा दायर पितृत्व मामले में सुनवाई पूरी होने तक उनकी डीएनए जांच रपट गोपनीय रखी जाए. न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट 27 जुलाई को न्यायालय में खोली जाएगी.

तिवारी (87) ने न्यायालय से यह भी अनुरोध किया था कि वह बंद कमरे में सुनवाई की अनुमति दे. गौरतलब है कि रोहित शेखर (32) ने 2008 में एक मामला दायर किया था, जिसमें उसने तिवारी का पुत्र होने का दावा किया था.

हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ने हाल ही में तिवारी, रोहित शेखर और उसकी मां उज्वला शर्मा की डीएनए जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी थी.

तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के बाद देहरादून में अपने आवास पर 29 मई को डीएनए जांच के लिए अपने रक्त का नमूना दिया था.

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तिवारी ने अपनी याचिका में कहा था कि सभी सम्बंधितों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाए, और मामले को निष्कर्ष तक पहुंचने या मामले के किसी उचित बिंदु तक पहुंचने तक डीएनए रिपोर्ट को पूरी तरह सील और गोपनीय रहने दिया जाए.

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