दिल्ली की सुनवाई ने अदालत 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाला मामले में द्रमुक सांसद कनिमोझी की जमानत याचिका पर फैसला 20 मई तक के लिए टाल दिया है.
सीबीआई के विशेष जज ओ.पी. सैनी ने इससे पहले कनिमोझी और कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ शरद कुमार की जमानत याचिकाओं पर 7 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कनिमोझी पर स्वान टेलीकाम (अब एतिस्लात डीबी) के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा की फर्म डीबी रीयल्टी से द्रमुक के टीवी चैनल कलेंगनर टीवी के लिए 200 करोड़ रुपये का घूस लेने का आरोप है.
सीबीआई ने कनिमोझी पर पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के साथ षढयंत्र रचने का आरोप लगाया है. कलेंगनर टीवी में कनिमोझी और शरद कुमार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शेष 60 प्रतिशत हिस्सेदारी करुणानिधि की पत्नी दयालू अम्मा की है.