अपने बच्चों को नर्सरी में प्रवेश दिलाने की कोशिश कर रहे अभिभावकों को राहत मिल सकती है क्योंकि सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को एक परिपत्र जारी कर आदेश दिया है कि यदि अभिभावकों की इच्छा प्रवेश रद्द करने की है तो स्कूल उन्हें फीस लौटा दें.
दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी इस परिपत्र में कहा गया है कि अभिभावकों ने प्रवेश रद्द होने की स्थिति में गैर-वित्तपोषित मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस नहीं लौटाए जाने के बारे में कई शिकायतें की हैं.
परिपत्र में कहा गया है कि अगर उस छात्र के अभिभावक से फीस ली गई है जिसका प्रवेश रद्द हुआ है तो पंजीयन शुल्क को छोड़ कर पूरी फीस लौटायी जानी चाहिए.