गुजरात उच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार पूर्व मंत्री अमित शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी. उनके वकील ने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा उन्हें जमानत न दिए जाने के आदेश में ‘न्यायिक संतुलन का अभाव’ है.
न्यायमूर्ति आरएस शुक्ला ने शाह के वकील राम जेठमलानी के तर्क सुनने के बाद सुनवाई 26 अक्तूबर तक के लिए टाल दी.
भाजपा नेता की जमानत याचिका पूर्व में सीबीआई की अदालत ने खारिज कर दी थी. इस पर उन्होंने उच्च न्यायालय में संपर्क किया.
जेठमलानी ने कहा कि सीबीआई द्वारा शाह की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उनकी छवि को खराब करने के लिए है.