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भट्टा-पारसौल: पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा रेप केस

गौतमबुद्ध नगर में एक अदालत ने भट्टा-पारसौल गांव की महिलाओं की याचिका पर 21 पुलिस एवं पीएसी कर्मियों के खिलाफ बलात्कार और लूटपाट का मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

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उत्तर प्रदेश
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गौतमबुद्ध नगर में एक अदालत ने भट्टा-पारसौल गांव की महिलाओं की याचिका पर 21 पुलिस एवं पीएसी कर्मियों के खिलाफ बलात्कार और लूटपाट का मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

मई में भट्टा-पारसौल का दौरा करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया.

मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट विपिन शर्मा ने संबंधित आदेश जारी किया. महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ किसानों की झड़प के बाद सात मई को पुलिस और पीएसी कर्मियों ने बलात्कार किया और लूटपाट की.

महिलाओं ने आरोप लगाया कि झडप के बाद गांव के पुरुष गिरफ्तारी के डर से गांव से बाहर चले गये थे, जिसके बाद महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया.

हालांकि एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम के दौरे के दौरान महिलाओं ने बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था, लेकिन बाद में सात महिलाओं ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष हलफनामा दायर किया.

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