scorecardresearch
 

नौकरानी से बलात्‍कार मामले में अभिनेता शाइनी आहूजा दोषी करार

मुंबई की एक सत्र अदालत ने अभिनेता शाइनी आहूजा को नौकरानी से बलात्कार मामले में दोषी करार दिया. अदालत ने अभिनेता शाइनी आहूजा को बलात्कार मामले में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

Advertisement
X

मुंबई की एक सत्र अदालत ने अभिनेता शाइनी आहूजा को नौकरानी से बलात्कार मामले में दोषी करार दिया. अदालत ने अभिनेता शाइनी आहूजा को बलात्कार मामले में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए मुंबई की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने आज बालीवुड अभिनेता शाइनी आहूजा को अपनी नौकरानी से बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने मुकदमे के दौरान पीड़िता के अपने बयान से पलटने के बावजूद शाइनी को यह सजा सुनाई. सत्र न्यायाधीश पी एम चौहान ने अभिनेता पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. लोक अभियोजक काशीनाथ दिघे ने संवाददाताओं को बताया कि शाइनी को डराने-धमकाने और पीड़िता को गलत तरीके से बंद करके रखने के आरोपों से बरी कर दिया गया. {mospagebreak}

बंद कमरे में सुनवाई होने के कारण संवाददाताओं को अदालत में मौजूद रहने की इजाजत नहीं दी गई थी. आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा कि उसने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया. अदालत ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक थी, पीड़िता का योनिच्छद फटा हुआ था, पीड़िता के कपड़े पर खून के निशान थे, रजाई और पर्दे पर वीर्य पाया गया था और शाइनी के हाथ पर पीड़िता द्वारा खरोंचे जाने के निशान थे.

Advertisement

दिघे ने कहा कि अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि 2009 में यह घटना शाइनी के आवास पर हुई थी. पीड़िता के कपड़े फटे हुए थे और इस बात को दर्शाने के लिए सबूत थे कि उसने संघर्ष किया था. उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के उस बयान को भी स्वीकार किया जिसमें उसने अपने साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था.

दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायाधीश ने शाइनी से पूछा कि सजा की मात्रा को लेकर उन्हें क्या कहना है. इसपर अभिनेता ने कहा कि उनके प्रति नरमी बरती जाए क्योंकि उन्हें अपने परिवार की देखभाल करनी है और अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है. अभियोजन पक्ष ने हालांकि दोषी को आजीवन कारावास या 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाने की मांग की. {mospagebreak}

अदालत ने इसके बाद शाइनी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. यह पूछे जाने पर कि क्या शाइनी अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करेंगे तो इसपर उनके वकील श्रीकांत शिवाडे ने संवाददाताओं से कहा, ‘हां, निश्चित तौर पर.’ शिवाडे ने कहा कि न्यायाधीश ने पीड़िता के उस बयान पर भरोसा किया जिसमें उसने कहा था कि उसके साथ बलात्कार किया गया.

न्यायाधीश ने अदालत में पीड़िता द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा नहीं किया जिसमें उसने घटना से इनकार किया था. अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया उस वक्त शाइनी अपनी पत्नी अनुपम के साथ मौजूद थे. 38 वर्षीय शाइनी ने गुलाबी रंग की कमीज और जींस पहन रखी थी. एक पुलिसकर्मी के अनुसार जब न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया तो शाइनी की आंखों में आंसू आ गए.

Advertisement

पिछले साल सितंबर में नौकरानी शाइनी पर लगाए गए उन आरोपों से पलट गई थी जिसमें उसने कहा था कि अभिनेता ने अपने मुंबई स्थित आवास में उसके साथ बलात्कार किया. उसने कहा कि इस तरह की घटना कभी नहीं हुई. {mospagebreak}

20 वर्षीय लड़की ने अदालत से कहा था कि उसने अभिनेता के खिलाफ यह शिकायत उस महिला के इशारे पर दर्ज कराई थी जिसने उसे शाइनी के आवास पर नौकरानी का काम दिलाया था. इससे पहले जून 2009 में लड़की ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शाइनी ने उसके साथ अपने आवास पर बलात्कार किया. शाइनी को 14 जून 2009 को गिरफ्तार किया गया था और तीन महीने बाद जमानत पर रिहा किया गया था.

पिछले साल तीन सितंबर को पीड़िता ने अदालत में शाइनी की पहचान की थी और कहा कि वह उनके आवास पर नौकरानी का काम किया करती थी. लेकिन जब उससे इस घटना के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उससे कभी बलात्कार नहीं किया गया.

पुलिस ने अपने 109 पन्नों के आरोप पत्र में शाइनी पर बलात्कार करने और पीड़िता को गलत तरीके से बंद करके रखने का आरोप लगाया था. अपने बचाव में शाइनी ने दलील दी थी कि उन्हें फंसाया गया. दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद शाइनी की जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें आर्थर रोड जेल ले जाया गया. शाइनी की पत्नी अनुपम ने संवाददाताओं से कहा, ‘वह निर्दोष हैं. मुझे और कुछ नहीं कहना.’

Advertisement
Advertisement