टूजी मामलों की सुनवाई कर रही एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व संचार मंत्री ए राजा को एक मुख्य गवाह से 10 सितंबर को जिरह शुरू करने को कहा है.
अदालत ने सोमवार को राजा की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत उन्होंने संचार विभाग के पूर्व उप महानिदेशक (एएस) एके श्रीवास्तव से जिरह करने की इजाजत मांगी थी.
अदालत में मंगलवार की कार्यवाही के दौरान राजा ने श्रीवास्तव से जिरह की इजाजत के लिए वक्त मांगते हुए कहा कि उनके वकील सुशील कुमार इस हफ्ते उपलब्ध नहीं हैं. एक अन्य आरोपी ने अदालत को बताया कि जरूरत पड़ी तो वह श्रीवास्तव से जिरह करेंगे.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा कि गवाह से लंबी जिरह होने के मद्देनजर अत्यधिक अरुचि के साथ अर्जी स्वीकार की जाती है लेकिन यह भविष्य में कार्यवाही के स्थगन की मांग करने का दृष्टांत नहीं होगी.
बहरहाल, अदालत ने कार्यवाही बुधवार तक के लिए मुल्तवी कर दी और श्रीवास्तव से जिरह के लिए 10 सितंबर की तारीख सूचीबद्ध कर दी.