पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की सीबीआई हिरासत और 3 दिन के लिये बढा दी गई है जबकि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर शाहिद उस्मान बलवा की हिरासत अवधि चार दिनों के लिये बढा दी गई है.
सीबीआई द्वारा यह कहे जाने पर राजा और बलवा की हिरासत अवधि बढ़ायी गयी कि वह 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में धन के लेन-देन की बाबत दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने कहा कि अपराध की गंभीरता, जांच की जटिल और उलझाऊ प्रकृति, मामले में शामिल बहुत अधिक दस्तावेजों को देखते हुए मैं पाता हूं कि अभियुक्तों को हिरासत में रखकर पूछताछ करने संबंधी प्रार्थना सही ठहराने लायक है.
राजा और बलवा की रिमांड अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा कुछ और दस्तावेजों की बरामदगी के बाद दोनों आरोपितों को आमने-सामने बिठाकर उनसे और पूछताछ की जरूरत है.
सीबीआई ने अपने रिमांड आवेदन में कहा था कि उन्हें (राजा और बलवा) आगे भी हिरासत में रखकर धन की लेन-देन के मुद्दे पर आमने-सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जरूरत है ताकि एक आपराधिक साजिश के वास्तविक तथ्य और तत्व का पता लगाकर उजागर किया जा सके.
जांच एजेंसी ने पहले राजा के लिए दो दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने उन्हें तीन और दिनों की हिरासत में भेज दिया. अदालत ने यह आदेश उस वक्त दिया जब पूर्व मंत्री के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि मिलाद-उन-नबी की वजह से 16 फरवरी को राष्ट्रीय अवकाश होगा और राजा एक दिन और हिरासत मे रह सकते हैं.{mospagebreak}
बलवा की हिरासत बढ़ाए जाने संबंधी सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए उसके वकील विजय अग्रवाल ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल तो महज प्रामाणिक वाणिज्यिक लेन-देन में शामिल रहे थे, उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है.
अग्रवाल ने कहा कि बलवा की रिमांड बढ़ाने के लिए सीबीआई ने कोई विशेष प्रमाण पेश नहीं किए हैं और बिना किसी सार के महज एक सामान्य सा बयान दिया है. बहरहाल, सीबीआई ने अदालत से कहा कि इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की दो धाराएं जोड़ी गयी हैं जो धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी हैं.