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गुवाहाटी छेड़खानी केस में 11 दोषी करार

गुवाहाटी के चर्चित जी एस मार्ग छेड़छाड़ मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया गया जबकि चार अन्य को बरी कर दिया गया.

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गुवाहाटी के चर्चित जी एस मार्ग छेड़छाड़ मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया गया जबकि चार अन्य को बरी कर दिया गया.

कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस पी मोइत्रा ने मुख्य आरोपी अमरज्योति कालिता को दस अन्य अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया. सभी दोषियों को दो साल की जेल और तीन हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है.

मोइत्रा ने स्थानीय टीवी चैनल के पत्रकार गौरव ज्योति नियोग, हफीजुद्दीन, दिगांता बासुमतारी और ज्योतिमोनी डेका को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया. कुल मिलकार 16 लोगों को हिरासत में लिया गया था और एक का मामला किशोर अदालत में सुना गया था. सुनवाई के दौरान कुल 24 गवाहों ने गवाही दी.

घटना बीते साल जुलाई की है जब एक 20 साल लड़की के साथ पब के बाहर कुछ लड़कों ने छेड़खानी की थी. इस घटना को लेकर तब राजनीति का बाजार गरम रहा था और फिर पत्रकार ज्योति नियोग के वीडियो को यू-ट्यूब पर डालने के बाद तो पूरे देश में सनसनी फैल गई थी. हालांकि इसी फुटेज को आधार बना कर अब इस मामले में सजा का एलान किया गया है.

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