राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को खानों के आवंटन से जुड़ी एक याचिका पर केन्द्र एवं राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किये.
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि राज्य में विशिष्ट खानों के पट्टों के आवंटन में नीलामी के बजाय पहले आओ, पहले पाओ की नीति अपनायी गयी.
प्रधान न्यायाधीश अरूण मिश्रा और न्यायाधीश एन के जैन की खंडपीठ ने राजस्थान के प्रमुख सचिव खान और केन्द्रीय पर्यावरण, खान एवं भूगर्भ विज्ञान मंत्रालय के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किये. यह आदेश बतूलाल मीणा की याचिका पर दिया गया. इस याचिका में राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 1986 के तहत तय किये गये नियमों को चुनौती दी गयी है.