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राजस्थान: BSP विधायकों पर फैसले की कॉपी नहीं मिली, विरोध में BJP MLA का धरना

बीजेपी विधायक मदन दिलावर के मुताबिक जब वो स्पीकर से उनके फैसले की कॉपी मांगने गए तो उन्हें कॉपी नहीं दी गई. इसके विरोध में वह विधानसभा में स्पीकर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं.

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स्पीकर के दफ्तर के बाहर बीजेपी विधायक का धरना (फोटो-आजतक)
स्पीकर के दफ्तर के बाहर बीजेपी विधायक का धरना (फोटो-आजतक)

  • विधानसभा में BJP MLA का धरना
  • स्पीकर से मांग रहे फैसले की कॉपी
  • BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय पर रार
विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इस तरह से बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का कांग्रेस में विलय नहीं कर सकते हैं.

स्पीकर दफ्तर के बाहर धरना

बीजेपी विधायक ने कहा कि बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के फैसले को उन्होंने स्पीकर के पास चुनौती दी. लेकिन स्पीकर ने काफी समय बाद मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया.

बीजेपी विधायक के मुताबिक जब वो स्पीकर से उनके फैसले की कॉपी मांगने गए तो उन्हें कॉपी नहीं दी गई. इसके विरोध में वह विधानसभा में स्पीकर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं.

मदन दिलावर ने कहा कि यह नियमों के अनुरूप नहीं है कि किसी पार्टी के विधायकों को स्पीकर अपनी पार्टी में शामिल कर लें.

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पढ़ें- BSP विधायकों पर HC ने मांगी स्पीकर के फैसले की जानकारी

संविधान का सत्र बुलाना राज्यपाल का विशेषाधिकार

वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि यह राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है कि वह कब विधानसभा का सत्र बुलाए. संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि राज्यपाल कितने समय में विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं.

कांग्रेस के मन में पाप-पूनिया

पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह नहीं कह रही है कि हम बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाना चाहते हैं. पूनिया ने कहा, "दरअसल इनके मन में पाप है और यह चाहते हैं कि कांग्रेस के बागी गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करवा दें और इसीलिए कोरोना वायरस पर पर चर्चा करने के नाम से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं."

पढ़ें- BSP की एंट्री से पलटी राजस्थान की सियासी बाजी, गहलोत खेमा बेचैन?

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो नहीं सकता है. इस तरह के कई फैसले आए हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के विधायकों का किसी राज्य में विलय नहीं किया जा सकता है.

HC ने भी मांगी फैसले की कॉपी

इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता से कहा है कि बसपा विधायकों को लेकर विधानसभा स्पीकर का क्या फैसला है?

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