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Waqf Act SC Hearing LIVE: 'वक्फ बोर्ड में फिलहाल नई नियुक्ति नहीं होगी...', केंद्र का SC को आश्वासन, अगली सुनवाई 5 मई को

aajtak.in | नई दिल्ली | 17 अप्रैल 2025, 7:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई. कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में बोर्ड में किसी भी नई नियुक्ति पर रोक लगाई है. साथ ही इस दौैरान प्रॉपर्टी के डिनोटिफिकेशन पर भी रोक लगाई गई है. मामले की अगली सुनवाई 5 को होगी.

वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई. इस मामले पर कोर्ट में दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू हुई थी. कोर्ट ने आज अपने एक अंतरिम आदेश में अगले सात दिनों के लिए बोर्ड में किसी भी नई नियुक्ति पर रोक लगाई है. केंद्र सरकार ने इसका आश्वासन दिया है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस दौरान किसी भी प्रॉपर्टी के डिनोटिफिकेशन का आदेश जारी नहीं किया जाएगा.

इससे पहले बुधवार की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि अंतरिम आदेश जारी करने से पहले उसकी दलीलें सुनी जाए. कोर्ट ने आज केंद्र की दलीलें सुनीं और फिर सभी पक्षों को सुनने के बाद एक अंतरिम आदेश जारी किया.

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. तीन जजों की बेंच ने वक्फ कानून के तीन प्रावधानों पर रोक का प्रस्ताव दिया है. तमाम बड़े अपडेंट्स के लिए बने रहें इसी पेज पर...

7:18 PM (7 महीने पहले)

नए वक्फ कानून का दो तरह के लोग विरोध कर रहे- राधा मोहन दास

Posted by :- Nuruddin

बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "दो तरह के लोग विरोध कर रहे हैं. एक वे हैं जो मुस्लिम तुष्टिकरण में विश्वास रखते हैं, जो मुस्लिम समुदाय को मूर्ख बनाते हैं और उन्हें हिंदुओं से लड़वाते हैं, जिनके लिए मुसलमान नागरिक नहीं, बल्कि केवल वोट बैंक हैं. उन्हें (विपक्ष को) डर है कि जब यह लागू हो जाएगा और एक आम मुसलमान देखेगा कि मोदी जी ने उनके जीवन में इतना क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, सारी लूट-खसोट खत्म कर दी है और उनके लाभ के लिए प्रति वर्ष एक लाख करोड़ रुपये गरीबों को भेजे हैं, तो यह पूरा मुस्लिम समुदाय सच्चाई जानने के बाद उन्हें गाली देना शुरू कर देगा. इसलिए, उनके राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है..."

4:26 PM (7 महीने पहले)

असंवैधानिक प्रावधानों पर केंद्र कार्रवाई से परहेज कर रही- एक्टर विजय

Posted by :- Nuruddin

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर एक्टर विजय का कहना है, "हम वक्फ संशोधन अधिनियम, 2005 के खिलाफ हमारी याचिका पर आज के आदेश के लिए कोर्ट के प्रति अत्यंत आभारी हैं. केंद्र सरकार विधेयक के उन प्रमुख प्रावधानों पर कार्रवाई करने से परहेज कर रही है जो असंवैधानिक हैं" एक्टर विजय की पार्टी भी मामले में एक पक्षकार है.

 

3:50 PM (7 महीने पहले)

आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा- इमरान प्रतापगढ़ी

Posted by :- Nuruddin

वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं. कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे. आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है. यह संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं. आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा."

3:49 PM (7 महीने पहले)

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी

Posted by :- Nuruddin

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 मई निर्धारित की गई है. इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ वकील और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का मानना है कि यह मामला सुधार का नहीं, बल्कि तथाकथित सुधार की आड़ में प्रतिशोध की कार्रवाई है, जो रणनीतिक रूप से तय की गई है और संवैधानिक रूप से सवाल के घेरे में है. उनका कहना है कि धार्मिक आजादी को राज्य के प्रोटोकॉल तक सीमित कर दिया गया है, जो अधिकारों पर हमला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेगी और हर जगह इसका विरोध करेगी.

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3:03 PM (7 महीने पहले)

सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई की 3 बड़ी बातें:-

Posted by :- Ritu Tomar

- केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी
- कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी. फिर चाहे वह वक्फ बाय यूजर और हो या वक्फ बाय डीड

- वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. 

2:49 PM (7 महीने पहले)

5 मई को होगी अगली सुनवाई

Posted by :- Ritu Tomar

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक वक्फ के स्टेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा. मामले में अगली सुनवाई पांच मई को होगी. इस दौरान केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही कोर्ट में उपस्थित रहेंगे. अदालत ने साफ कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी पांच आपत्तियां क्या हैं? 

2:31 PM (7 महीने पहले)

सुप्रीम कोर्ट 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा

Posted by :- Ritu Tomar

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं हैं. ऐसे में ऐसे पांच बिंदु तय करने होंगे. सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं. नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय कीजिए. कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है. तब तक वक्फ बोर्ड और परिषद में नई नियुक्ति नहीं होगी. इसके साथ ही तय समय तक वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं होगा. 

2:22 PM (7 महीने पहले)

केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति बनी रहेगी: SC

Posted by :- Ritu Tomar

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी. केंद्र को एक हफ्ते के भीतर इस पर जवाब देने को कहा है. केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी. सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी. इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होगी. 

 

2:14 PM (7 महीने पहले)

सरकार ने मांगा एक हफ्ते का समय

Posted by :- Ritu Tomar

केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है. अगर स्टे लगाया गया तो यह अनावश्यक सख्त कदम होगा. केंद्र सरकार ने जवाब के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है. कोर्ट के आदेश का बहुत बड़ा प्रभाव होगा. 

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2:06 PM (7 महीने पहले)

वक्फ कानून पर दूसरे दिन की सुनवाई शुरू

Posted by :- Ritu Tomar

वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सुनवाई शुरू होती ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील की शुरुआत करते हुए कहा कि रोक लगाने का कोई आधार नहीं है. 

1:50 PM (7 महीने पहले)

वक्फ कानून को कोर्ट में किस-किसने दी है चुनौती?

Posted by :- Ritu Tomar

वक्फ कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ देशभर से कई राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. मुख्य याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, वाईएसआरसीपी (YSRCP) सहित कई दल शामिल हैं. साथ ही इसमें एक्टर विजय की पार्टी टीवीके, आरजेडी, जेडीयू के मुस्लिम सांसद, AIMIM और AAP जैसे दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. इनके अलावा, दो हिंदू पक्षों द्वारा भी याचिकाएं दायर की गई हैं. वकील हरिशंकर जैन ने एक याचिका दर्ज कराई है जिसमें दावा किया गया है कि अधिनियम की कुछ धाराओं से गैरकानूनी ढंग से सरकारी संपत्तियों और हिंदू धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जा सकता है. नोएडा की रहने वाली पारुल खेरा ने भी एक याचिका दायर की है, और उन्होंने भी इसी तरह के तर्क दिए हैं. धर्मिक संगठनों में समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठनों ने भी कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भी इस मामले में अहम योगदान है.

1:48 PM (7 महीने पहले)

वक्फ कानून पर तत्काल रोक से SC का इनकार

Posted by :- Ritu Tomar

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान वक्फ कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने पूछा है कि क्या हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों में भी मुस्लिमों को शामिल करने के लिए तैयार हैं?

1:46 PM (7 महीने पहले)

क्या है वक्फ कानून?

Posted by :- Ritu Tomar

लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) बिल को मंजूरी दी थी. इसके बाद 8 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी और अब यह कानून लागू हो चुका है. वक्फ (संशोधन) कानून में कई अहम बदलाव किए गए हैं. नए कानून में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम और दो महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है. इसके साथ ही 'वक्फ बाय यूजर' के प्रावधान को भी खत्म कर दिया है. अब अगर किसी संपत्ति पर सालों से कोई इस्लामिक इमारत बनी है तो उसे वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। अब कोई भी संपत्ति तभी वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी, जब उसके वैध और कानूनी दस्तावेज होंगे.

वक्फ कानून में एक बड़ा बदलाव भी यह भी किया है कि अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति को वक्फ के लिए दे सकता है, जब वह कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा होगा. इसके अलावा सर्वे का अधिकार भी अब कलेक्टर को दे दिया गया है. एक और बड़ा बदलाव इसमें यह भी किया गया है कि अब तक अगर किसी संपत्ति को लेकर विवाद होता था, तो उसे सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकती थी और ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी होता था. लेकिन नए कानून के बाद इसे ऊपरी अदालत या हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है.

1:39 PM (7 महीने पहले)

3 बिंदुओं पर होगी सुप्रीम कोर्ट की नजर

Posted by :- Ritu Tomar

वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तीन बिंदुओं पर नजर रहने वाली है.

  1. वक्फ घोषित संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं करने का अंतरिम आदेश हो सकता है.
  2. कलेक्टर की शक्तियों को लेकर भी अंतरिम आदेश आ सकता है.
  3. वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर भी कोर्ट अंतरिम आदेश दे सकता है.
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1:35 PM (7 महीने पहले)

सुप्रीम कोर्ट ने 'वक्फ बाय यूजर' पर केंद्र से मांगा है जवाब

Posted by :- Ritu Tomar

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान 'वक्फ बाय यूजर' प्रावधान को हटाने पर केंद्र सरकार से जबाव मांगा है. अदालत ने कहा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनी ज्यादातर मस्जिदों के पास सेल डीड नहीं होंगे. इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? कोर्ट ने कानून के इस प्रावधान पर सवाल उठाया, जिसमें 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियां, जिनको पहले अदालत के आदेशों के तहत वक्फ घोषित किया गया था. इनको नए कानून के तहत अमान्य करने की बात कही गई है. CJI संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसी संपत्तियों को डिनोटिफाई करना बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है क्योंकि कई मस्जिदें और अन्य संपत्तियां सदियों पुरानी हैं. उनके पास रजिस्ट्रेशन दस्तावेज हों ये जरूरी नहीं.

1:32 PM (7 महीने पहले)

वक्फ कानून को लेकर SC में आज 2 बजे से फिर सुनवाई

Posted by :- Ritu Tomar

वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई करेगी. दोपहर दो बजे से कोर्ट मामले की सुनवाई शुरू करेगी. 

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