बॉलीवुड के किंग खान एक बार फिर कोर्ट के चक्कर में आ गए हैं. दरअसल गुरुवार को शाहरुख खान के खिलाफ एक याचिका रद्द करने की मांग के मामले में सुनवाई हुई. फ़िल्म स्टार शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के दौरान वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. जिसको लेकर परिजनों की तरफ से यह शिकायत दर्ज कराई गयी थी.
बता दें कि 23 जनवरी साल 2017 में शाहरुख खान, मुंबई से दिल्ली जा रही अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में फ़िल्म का प्रमोशन करने आए थे. जिसमें ट्रेन के कोच नम्बर- 4 में शाहरुख खान का बुकिंग नहीं होने के बावजूद कोच में प्रमोशन के आरोप लगे थे. उसी दौरान वड़ोदरा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नम्बर 6 पर ट्रेन रुकी और भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इसी दौरान शाहरुख खान ने टी शर्ट और बॉल भी फेंकी थी.
इसी समय अफरातफरी हुई और पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया. बताया जाता है कि उस लाठीचार्ज में 1 व्यक्ति को मौत हुई थी. ऐसे में मृतक के परिजनों की तरफ से वड़ोदरा की निचली अदालत में कम्प्लेन की गई थी. शाहरुख खान के खिलाफ इसी निचली अदालत में की गई कम्प्लेन को रद्द करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन की गई थी. जिस पर आज गुरुवार को सुनवाई हुई.
शाहरुख के वकील ने दलील दी कि शाहरुख खान के ख़िलाफ़ कोई अपराध नहीं बनता है. मृतक हदयरोग का मरीज था और उसी वजह से उसकी मौत हुई है. हाईकोर्ट ने मृतक के आवदेनकर्ता के वकील को कहा, जो पीड़ित आवदेनकर्ता मानें तो, शाहरुख खान को माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे. निचली अदालत में केस का ट्रायल चलेगा तो भारी भीड़ हो सकती है. ऐसे में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 24 फ़रवरी को तय कर दी है.