संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 10वें दिन यानी मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इमीग्रेशन अधिकारियों द्वारा विदेश जाने वालों से कोई इमीग्रेशन फीस नहीं ली गई है.
देश के बाहर जाने वाले लोगों से इमीग्रेशन अधिकारी कोई इमीग्रेशन फीस नहीं लेते हैं. हालांकि विदेश मंत्रालय के तहत, प्रवासियों के संरक्षक द्वारा उन लोगों से इमीग्रेशन फीस ली गई जो इंप्लॉयमेंट वीज़ा पर विदेश जा रहे थे.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि पिछले 3 सालों में विदेश मंत्रालय ने इमीग्रेशन फीस से कितनी राशी एकत्र की गई. उन्होंने कहा कि 2018-19 में मंत्रालय को इमीग्रेशन फीस के रूप में कुल 7,97,26,496 रुपए मिले, जबकि 2019-20 के दौरान मंत्रालय को इमीग्रेशन फीस के रूप में 8,33,07,047 रुपए मिले.
उन्होंने बताया कि 2020-21 में इमीग्रेशन फीस के रूप में मंत्रालय को 2,14,02,208 रुपए प्राप्त हुए, जबकि 2021 से फरवरी 2022 तक मंत्रालय को 5,23,31,546 रुपए प्राप्त हुए. प्रवासियों के संरक्षक द्वारा जो इमीग्रेशन फीस ली जाती है उसे केंद्र सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट में जमा किया जाता है.