चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने पारदर्शिता लाने के लिए पोस्टल बैलेट की गिनती के नियमों में बदलाव किया है. यह आयोग द्वारा पिछले छह महीनों में की गई 30वीं बड़ी पहल है. आयोग ने तय किया है कि अब ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर तभी शुरू होगा, जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी. इससे पहले, ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले भी खत्म हो सकती थी.
मतगणना के दिन, डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8:00 बजे शुरू होती है, जबकि ईवीएम के जरिए डाले गए मतों की गिनती इसके आधा घंटा बाद यानी सुबह 8:30 बजे शुरू होती है.
पुराने नियमों के मुताबिक, ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले भी शुरू हो सकती थी. यह नया नियम मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और अत्यधिक स्पष्टता सुनिश्चित करेगा.
डाक मतपत्रों की संख्या में बढ़ोतरी...
हाल के वर्षों में, दिव्यांगजनों और 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर से मतदान की आयोग की पहल के कारण डाक मतपत्रों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. आयोग ने कहा है कि डाक मतपत्रों की गिनती आमतौर पर ईवीएम की गिनती से पहले पूरी हो जाती है. यह नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि मतगणना का अंतिम और निर्णायक आंकड़ा डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद ही प्रकाशित किया जाए.
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अतिरिक्त कर्मचारी और टेबल
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में डाक मतपत्रों की संख्या बड़ी हो, वहां रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को यह सुनिश्चित करना है कि गिनती के लिए पर्याप्त संख्या में टेबल और गिनती कर्मचारी तैनात हों. आयोग का कहना है कि इस कदम से मतगणना प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी, बल्कि यह और अधिक सुव्यवस्थित होगी.