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दिल्ली-नोएडा DND फ्लाईवे पर टोल को SC का NO, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में  DND पर यात्रा के लिए टोल वसूलने पर रोक लगा दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले DND पुल पर कंपनी टोल टैक्स नही लगा सकती है. इस तरह कोर्ट ने नोएडा टोलब्रिज कंपनी की याचिका खारिज कर दी है. 

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(फाइल फोटो: पीटीआई)
(फाइल फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा आने-जाने वालों को राहत दी है. अदालत का कहना है कि डीएनडी फ्लाइवे टोल फ्री रहेगा यानी दिल्ली-नोएडा का सफर फ्री रहेगा.

कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2016 में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईवे पर टोल टैक्स को लेकर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने फैसला सुनाया है. वैसे अभी भी DND टोल फ्री ही है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में  DND पर यात्रा के लिए टोल वसूलने पर रोक लगा दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले DND पुल पर कंपनी टोल टैक्स नही लगा सकती है. इस तरह कोर्ट ने नोएडा टोलब्रिज कंपनी की याचिका खारिज कर दी है. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में  DND में टोल वसूली बंद करवा दी थी. इसके खिलाफ टोल टैक्स कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि नोएडा अथॉरिटी ने NTBCL को शुल्क वसूलने या लगाने के लिए अधिकार सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने NTBCL को दिए गए रियायत समझौते को शर्तों के खिलाफ माना है. कोर्ट ने कहा कि  कैग रिपोर्ट ने अधूरे प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत उजागर की है, जिसकी वजह से उपयोगकर्ताओं पर अनुचित बोझ पड़ा है. इसके अलावा यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है.

कोर्ट ने कहा कि NTBCL को दी गई रियायत और समझौते की भाषा ऐसी है कि यह हमेशा के लिए लागू रह सकता था. इस प्रकार NTBCL को हमेशा लाभ पहुंचाया जा रहा था. कोर्ट ने माना है कि गलत समझौते की वजह से आम जनता ने कई सौ करोड़ रुपये गंवा दिए हैं. NTBCL ने उनको धोखा दिया है इसलिए उपयोगकर्ता या टोल शुल्क जुटाने का कोई कारण नहीं है.

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