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जानवरों के प्रति क्रूरता के नियम में बदलाव से हो सकता है क्या नुकसान, Peta के अधिकारी से जानिए

जानवरों के प्रति क्रूरता के नियम में बदलाव से हो सकता है क्या नुकसान, Peta के अधिकारी से जानिए

पेटा इंडिया(Peta India) ने बताया कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक निर्णय अपराधियों को यौन शोषण, बलात्कार या जानवरों के प्रति क्रूरता करने की इजाजत देगा और छूट जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) से बदल रहा है. आईपीसी की धारा 377 1860 से जानवरों के यौन शोषण को दंडित करती है. जानवरों को यौन शोषण या हिंसा से बचाने के लिए बीएनएस के तहत कोई समकक्ष प्रावधान नहीं है.

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