मालेगांव ब्लास्ट मामले में सत्र न्यायालय ने 17 साल चले ट्रायल के बाद अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. बरी होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हैं. जज ए.के. लाहोटी ने अपने फैसले में कहा कि कर्नल पुरोहित द्वारा कश्मीर से आरडीएक्स लाने या बम बनाने का कोई सबूत नहीं मिला.