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चुनाव से पहले संजय राउत को राहत, मानहानि केस में मिली जमानत

मुंबई सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को जमानत दे दी. उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि और 15 दिन की सजा को चुनौती दी थी.

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मानहानि मामले में संजय राउत को जमानत मिल गई है (फाइल फोटो)
मानहानि मामले में संजय राउत को जमानत मिल गई है (फाइल फोटो)

मुंबई सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को जमानत दे दी. उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि और 15 दिन की सजा को चुनौती दी थी. संजय राउत ने जब जमानत के लिए आवेदन किया, तब वे और मेधा सोमैया कोर्ट में मौजूद थे और सोमैया का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील लक्ष्मण कनाल ने कहा कि वे (मेधा) निष्पक्ष होना चाहती हैं, इसलिए उन्हें राउत को जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है.

संजय राउत को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले भी जमानत दी थी, लेकिन उनके द्वारा अपील दायर किए जाने के कारण प्रक्रियागत रूप से उन्हें फिर से जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 50,000 रुपये के जमानत बॉन्ड भरने की शर्त पर संजय राउत को जमानत दी. 

कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि इस तरह की लड़ाई में वे नए नहीं हैं. अगर हम जनहित में कोई बयान देते हैं और हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया जाता है, तो यह सही नहीं है. कोर्ट अब राउत की अपील पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा. 

मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की है. मेधा सोमैया ने संजय राउत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान ने 100 करोड़ रुपये का टॉयलेट घोटाला किया है. 

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एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर मेधा सोमैया की शिकायत में कहा गया है कि 15 अप्रैल 2022 के आसपास और उसके बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए. शिकायत में कहा गया है कि दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए और बड़े पैमाने पर जनता द्वारा पढ़े और सुने गए.

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