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मुंबई के 5 स्टार होटल में ले जाकर छात्र का यौन शोषण करने वाली महिला टीचर को मिली जमानत, जानें कोर्ट ने क्या कहा

शिक्षिका ने कहा कि यह मामला झूठा और दुर्भावनापूर्ण है, जो छात्र की मां के कहने पर दर्ज कराया गया है. शिक्षिका के अनुसार, छात्र उन्हें प्रेम करता था और वह उसके पीछे पड़ा हुआ था.

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शिक्षिका ने कहा- छात्र मेरे प्यार में पागल था- (Photo: Representational)
शिक्षिका ने कहा- छात्र मेरे प्यार में पागल था- (Photo: Representational)

नाबालिग छात्र के यौन शोषण के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार हुई एक नामी स्कूल की शिक्षिका को मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है. मंगलवार को विशेष न्यायाधीश सबीना अल्ताफ मलिक ने आरोपी शिक्षिका को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी, जिसमें एक या अधिक जिम्मेदार जमानतदार की गारंटी की भी शर्त रखी गई है. 

शिक्षिका पर आरोप लगा था कि वह छात्र को फाइव स्टार होटल में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाती हैं, साथ ही उसे शराब भी पिलाती थी. आरोप यह भी था कि टीचर छात्र के साथ पहले कार में संबंध बनाती थीं.  

कोर्ट ने निर्देश दिया कि शिक्षिका को अपने स्थायी और अस्थायी निवास का प्रमाण, पहचान पत्र और मुंबई में रहने वाले दो जानकार व्यक्तियों का पता व कॉन्टेक्ट डिटेल जमा कराना होगा.

मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगी टीचर
इसके अलावा, कोर्ट ने यह सख्त हिदायत दी है कि आरोपी शिक्षिका पीड़ित से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करेंगी. न तो सीधे, न ही परोक्ष रूप से. वे न तो पीड़ित या किसी गवाह को धमकाएंगी, न ही कोई वादा या प्रलोभन देंगी. साथ ही, उन्हें हर सुनवाई की तारीख पर अदालत में उपस्थित रहना होगा और बिना अनुमति मुंबई की सीमा नहीं छोड़ सकेंगी.

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उल्लेखनीय है कि आरोपी शिक्षिका पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

शिक्षिका ने कहा, छात्र मेरे प्यार में पागल था
जमानत याचिका में शिक्षिका ने कहा कि यह मामला झूठा और दुर्भावनापूर्ण है, जो छात्र की मां के कहने पर दर्ज कराया गया है. शिक्षिका के अनुसार, छात्र उन्हें प्रेम करता था और वह उसके पीछे पड़ा हुआ था. वकील ने कोर्ट में उन हाथ से लिखे नोट्स, संदेशों और बातचीत का उल्लेख किया जो छात्र द्वारा भेजे गए थे, जिनमें उसने शिक्षिका को 'पत्नी' कहकर संबोधित किया था और उनका नाम या निकनेम टैटू करवाने की बात भी कही थी.

'मैंने छात्र से दूरी बना ली थी'
शिक्षिका की ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने अप्रैल 2024 में स्कूल से इस्तीफा दे दिया था और छात्र से दूरी बनाने की पूरी कोशिश की थी. FIR उस समय दर्ज कराई गई जब छात्र की उम्र 18 वर्ष पूरी होने के करीब थी. शिक्षिका के अनुसार, माता-पिता को डर था कि बालिग होने के बाद वह उनके विरोध के बावजूद शिक्षिका के साथ संबंध बनाए रखेगा. वहीं, अभियोजन पक्ष ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था.

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