महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है. पब्लिक सर्विस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मराठियों के 16 फीसदी आरक्षण के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने पब्लिक सेक्टर में मुस्लिमों के 5 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी है, जबकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसे लागू करने का फैसला लिया. पृथ्वीराज चव्हाण ने इलेक्शन से कुछ समय पहले ही आरक्षण पर यह फैसला लिया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से विवाद शुरू हो गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि वो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे. महाराष्ट्र में रहने वालों में 30 से 35 प्रतिशत लोग मराठा हैं.