
फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने आवास पर अवैध विलय को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नोटिस के खिलाफ यहां एक सिविल कोर्ट में दायर मुकदमे को वापस ले लिया है. कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कहे मुताबिक बीएमसी के नोटिस के खिलाफ कंगना रनौत ने अपना मुकदमा वापस लिया है.
रिजवान सिद्दीकी ने बयान में बताया कि मीडिया के विभिन्न तबकों के जरिये अफवाह फैलाई जा रही है. उन्होंने साफ किया कि कंगना रनौत ने बीएमसी के खिलाफ दो-दो अलग-अलग मुकदमे दायर किए थे. कंगना ने डिंडोशी सिविल कोर्ट में आर्किड ब्रीज भवन को लेकर जो अर्जी दायर की थी, उस मामले में मुकदमा को वापस लिया गया है. पाली हिल में बंगला को बीएमसी की तरफ से गिराये जाने और आर्किड ब्रीज भवन का केस, दोनों अलग अलग मामले हैं.
बता दें कि BMC ने मार्च 2018 में खार क्षेत्र में आर्किड ब्रीज भवन में अभिनेत्री के स्वामित्व वाले तीन फ्लैटों के विलय पर रनौत को नोटिस जारी किया था. एक समाचार एजेंसी के मुताबिक बीएमसी का आरोप था कि तय नियमों के खिलाफ जाकर फ्लैट का विलय किया गया था.

पिछले साल दिसंबर में, डिंडोशी सिविल कोर्ट ने नोटिस को चुनौती देने वाली कंगना रनौती की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अभिनेत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन बाद में कंगना रनौत ने अपील वापस ले ली और पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में बताया था कि वह फ्लैट में बदलाव को नियमित करने के लिए बीएमसी में आवेदन करेंगी.
पाली हिल का मामला अलग
पिछले साल बीएमसी ने पाली हिल क्षेत्र में कंगना रनौत के बंगले में कथित अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की पहल की थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने कार्रवाई को अवैध और दुर्भावनापूर्ण करार दिया था.