दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखने और उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की भागीदारी की मंजूरी मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2014 का आदेश जारी रखने के संकेत दिए हैं. हालांकि, कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 17 अगस्त को आदेश देने को बात कही है.
साल 2014 में आया था SC का अंतरिम आदेश
साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट के फैसले में हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखने और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई गई थी. 14 अगस्त 2014 को आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक अंतरिम आदेश था, जो जन्माष्टमी नजदीक होने की वजह से दिया गया था.
बाद में कोर्ट ने विस्तृत आदेश दिए बिना मामले की सुनवाई खत्म कर दी थी. इसलिए इस बात को लेकर भ्रम है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी है या हाई कोर्ट का पुराना आदेश मानना जरूरी है.
दही हांडी उत्सव में बनाए जाते हैं मानव पिरामिड
दही हांडी का उत्सव हर साल भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित होता है. इसमें मानव पिरामिड बनाए जाते हैं और ऊंचाई पर बंधे दही से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ा जाता है. यह महाराष्ट्र का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है.