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ब्रह्मोस जासूसी: जेल में ही रहेगा आरोपी निशांत अग्रवाल, जमानत याचिका खारिज

जासूसी के मामले में गिरफ्तार ब्रह्मोस एयरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल की जमानत याचिका को नागपुर जिला अदालत ने खारिज कर दिया है. निशांत पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसाई को गोपनीय जानकारी देने का आरोप है.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
सांकेतिक तस्वीर (IANS)

जासूसी के मामले में गिरफ्तार ब्रह्मोस एयरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल की जमानत याचिका को नागपुर जिला अदालत ने खारिज कर दिया है. निशांत पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसाई को गोपनीय जानकारी देने का आरोप है.

यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत बीते साल नवंबर में नागपुर से निशांत अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. वह कानपुर का रहने वाला है. एटीएस को निशांत के घर और पर्सनल लैपटॉप से अतिसंवेदनशील और गोपनीय रिकॉर्ड मिले थे.

उत्तर प्रदेश पुलिस का आरोप है कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ब्रह्मोस इंजीनियर निशांत अग्रवाल फेसबुक पर चल रहे दो फर्जी अकाउंट के जरिये पाकिस्तान के संदिग्ध खुफिया सदस्यों से संपर्क में था.

निशांत पर सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को देने का आरोप है. बताया जा रहा है कि ये कर्मचारी भारत की अति महत्वपूर्ण ब्रह्मोस से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान और अमेरिका को दे रहा था.

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