scorecardresearch
 

झारखंड के DGP की नियुक्ति मामले पर SC नाराज, राज्य सरकार और यूपीएससी को लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमणा (CJI NV Ramana) ने कहा कि यूपीएससी में तो आमूलचूल बदलाव यानी ओवरहालिंग की जरूरत है क्योंकि यूपीएससी को ये पता रहना चाहिए कि किस राज्य में क्या जरूरत है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • झारखंड ने एमवी राव को हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बना दिया
  • 'UPSC को पता ही नहीं कि राज्यों में क्या हो रहा, कहां क्या जरूरी'
  • नोटिस के बाद भी राज्य सरकार ने नहीं की स्थायी नियुक्तिः CJI रमणा

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार और यूपीएससी की जमकर खबर ली है. कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी की तो ओवरहालिंग जरूरी हो गई है क्योंकि इस महत्वपूर्ण संस्था को पता ही नहीं रहता कि राज्यों में क्या हो रहा है और कहां क्या जरूरी है?

देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हमारी ओर से नोटिस भेजने के बाद भी राज्य सरकार ने स्थायी नियुक्ति नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा एक मुकदमे में पक्षकार हैं तो किसी और को राज्य पुलिस का महानिदेशक बनाया जाए, लेकिन यूपीएससी और झारखंड सरकार ने कोर्ट के इस आदेश पर कान नहीं दिया.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि यूपीएससी में तो आमूलचूल बदलाव यानी ओवरहालिंग की जरूरत है क्योंकि यूपीएससी को ये पता रहना चाहिए कि किस राज्य में क्या जरूरत है. अब इसी मामले में देखें तो राज्य सरकार कह रही है कि हमने यूपीएससी को पांच बार लिखा कि राज्य में डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल बना दे. समय से यह नियुक्ति होनी बहुत जरूरी है क्योंकि नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में अपना पक्ष रखने बार-बार जाना होता है.

Advertisement

इसे भी क्लिक करें --- केरल में कोरोना का महासंकट, SC ने 11वीं की प्रत्यक्ष परीक्षा पर लगाई रोक

डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार की ओर से डीजीपी की नियुक्ति किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई. इस मामले में अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है.

इससे पहले राज्य सरकार ने एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया और फिर उन्हें हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बना दिया. राज्य सरकार की ओर से ऐसा किया जाना गलत है.

इसके बाद राज्य सरकार ने नीरज सिन्हा की डीजीपी के पद पर स्थायी नियुक्ति कर दी. इस पर अदालत ने वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है.

 

Advertisement
Advertisement