बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई करेगा. अगर लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो वो जेल के बाहर आ सकेंगे. लालू प्रसाद यादव के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है.
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कुल सजा का आधा हिस्सा काट लिए जाने को आधार बताते हुए जमानत अर्जी दी गई थी. पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में नियमित जमानत दी थी.
दुमका कोषागार से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी. अदालत के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर जुर्माना भी तय किया गया था. लालू यादव को चारा घोटाला के तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है.
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वहीं, सीबीआई लालू की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है. चारा घोटाले के दोषी लालू यादव 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं. लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है.
लालू यादव पर चारा घोटाले के पांचवें मामले में सुनवाई चल रही है. ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. अगर लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये के अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को बेल मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा.