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झारखंड: भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त!

मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2015 को विधानसभा के बजट सत्र में भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए विशेष कानून बनाने की घोषणा की थी. इस मामले में निगरानी ब्यूरो, जो अब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो है.

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रघुवर दास
रघुवर दास

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है और अब राज्य में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा और जो दोषी हैं उनको सजा जरूर मिलेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास के मुताबिक सरकार ने ऐसे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन पर जल्द ही कार्रवाई होगी.

विशेष कानून बनाने की पहल

मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2015 को विधानसभा के बजट सत्र में भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए विशेष कानून बनाने की घोषणा की थी. इस मामले में निगरानी ब्यूरो, जो अब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो है. इस जांच विभाग ने अप्रैल 2015 में नियमावली का प्रारूप तैयार किया था. विधि विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट ने इसे दो जून 2015 को पास किया था. इसके बाद सरकार ने इसे राज्यपाल के पास भेजा और अध्यादेश के सहारे इसे जल्द लागू करने की इच्छा जताई.

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गवर्नर ने दिए थे कुछ संसोधन के सुझाव

हालांकि उस दौरान राज्यपाल ने नियमावली में कुछ संशोधन के सुझाव दिए और इस पर राष्ट्रपति की सहमति लेने को बाध्यकारी करार दिया था. आवश्यक संशोधन के बाद राष्ट्रपति ने अगस्त 2015 में इस पर सहमति दी. इसके बाद सरकार ने अध्यादेश का प्रारूप तैयार कर राज्यपाल की सहमति ली. सरकार ने 28 जनवरी 2016 को अध्यादेश के सहारे इस कानून को लागू किया. अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के बाद इसे विधेयक के रूप में पारित करा राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था, जिस पर मंजूरी मिल गई है.

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